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Kanker POCSO Case: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय, भानुप्रतापपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान कृष्ण नगर कोरर निवासी 24 वर्षीय हरीश उर्फ हर्षित उर्फ लालू चौहान के रूप में हुई है।

यह मामला वर्ष 2023 का है। पीड़िता की मां ने 25 फरवरी 2023 को अंतागढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 14 साक्षियों के बयान कराए गए। अभियोजन ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित करने का प्रयास किया। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो दीपक कुमार गुप्ता ने आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने आरोपी हरीश उर्फ हर्षित उर्फ लालू चौहान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय द्वारा सुनाया गया है।






