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Raipur Property Tax Action: 6 बकायादारों के व्यावसायिक परिसरों पर निगम की कार्रवाई, 7.72 लाख रुपये की वसूली के लिए सील

Chhattisgarh 07 September 2026

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रायपुर। नगर निगम के राजस्व विभाग ने बकाया संपत्तिकर और अन्य राजस्व की वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम जोन-1 के राजस्व विभाग ने लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले 6 बकायादारों के संबंधित व्यावसायिक परिसरों को सीलबंद कर दिया।

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6 बकायादारों पर 7.72 लाख रुपये से अधिक का बकाया

नगर निगम जोन-1 के राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान संत कबीरदास वार्ड क्रमांक 3, यतियतनलाल वार्ड क्रमांक 4 और नेताजी कन्हैया लाल बाजारी वार्ड क्रमांक 15 में कार्रवाई की गई। संबंधित बकायादारों को पूर्व में डिमांड बिल और डिमांड नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कई वर्षों से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

कार्रवाई के दौरान नईमुद्दीन पर 1,32,776 रुपये, शकीलुद्दीन पर 1,23,627 रुपये, वकीलुद्दीन पर 1,23,627 रुपये और बसंत कुमार अग्रवाल पर 2,46,909 रुपये की राशि बकाया मिली। वहीं सुधा मेट्रोलुर्जिकल पर 61,366 रुपये और जानकी बाई पर 83,716 रुपये का बकाया था। इस तरह 6 बकायादारों पर कुल 7,72,021 रुपये की राशि लंबित थी।

बकाया भुगतान नहीं करने पर परिसरों को किया सीलबंद

नगर निगम जोन-1 राजस्व विभाग की टीम ने नियमानुसार संबंधित परिसरों में पहुंचकर बकाया राशि जमा नहीं किए जाने पर तत्काल ताला लगाकर उन्हें सीलबंद कर दिया। निगम का कहना है कि बकाया राजस्व की वसूली के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।

30 सितंबर तक संपत्तिकर भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट

नगर निगम राजस्व विभाग ने शहर के सभी संपत्तिकरदाताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्तिकर का एकमुश्त पूर्ण भुगतान करें और 30 सितंबर 2026 तक 5 प्रतिशत की छूट का अधिकतम लाभ उठाएं।

निगम ने नागरिकों से समय पर संपत्तिकर जमा कर अनावश्यक कार्रवाई से बचने और नगर निगम की राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग करने की अपील की है।

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