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₹81 लाख के समझौते के बाद पति-पत्नी को तलाक, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

Chhattisgarh High Court ने एक महत्वपूर्ण मामले में पति-पत्नी के बीच हुए ₹81 लाख के समझौते के बाद तलाक को मंजूरी दे दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति को देखते हुए विवाह संबंध समाप्त करने का आदेश दिया।

मामले में दंपति के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था और दोनों अलग-अलग रह रहे थे। इस विवाद को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद खत्म करने की इच्छा जताई।
सुनवाई के दौरान पति और पत्नी के बीच ₹81 लाख की राशि पर सेटलमेंट हुआ। समझौते के तहत पति द्वारा पत्नी को यह राशि देने पर सहमति बनी, जिसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जब पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं और विवाद का समाधान हो चुका है, तो ऐसे मामलों में विवाह को बनाए रखना उचित नहीं है।
इसके बाद कोर्ट ने समझौते को स्वीकार करते हुए दंपति को तलाक की अनुमति दे दी। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहा वैवाहिक विवाद समाप्त हो गया।







