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Jagdalpur Jhiram Ghati Case: 13 साल बाद NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 आरोपी दोषी; 16 सितंबर को सजा पर निर्णय

जगदलपुर, 5 सितंबर 2026: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में करीब 13 साल बाद बड़ा न्यायिक फैसला आया है। जगदलपुर स्थित विशेष NIA अदालत ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चली थी, लेकिन एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अदालत अब दोषियों को सजा कितनी होगी, इस पर 16 सितंबर 2026 को फैसला सुनाएगी।

2013 में हुआ था झीरम घाटी हमला
झीरम घाटी में 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा समेत कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा जवानों की मौत हुई थी। यह घटना छत्तीसगढ़ के सबसे गंभीर नक्सली हमलों में शामिल रही है।
10 आरोपियों पर सभी आरोपों में दोष सिद्ध
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बड़ी संख्या में साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुनवाई में 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अब अदालत ने बचे हुए सभी 10 आरोपियों को मामले में दोषी माना है।
बताया गया है कि आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया गया है। अदालत के फैसले के बाद अब अगला चरण दोषियों को दंड सुनाने का होगा।
16 सितंबर को तय होगी सजा
अदालत ने दोषियों की सजा के लिए 16 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। यानी 5 सितंबर को दोषसिद्धि का फैसला आने के बाद अब 16 सितंबर को अदालत यह तय करेगी कि प्रत्येक दोषी को किस प्रकार और कितनी सजा दी जाएगी।
बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद चौधरी के अनुसार, अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना है। उन्होंने फैसले के खिलाफ आगे कानूनी विकल्प अपनाने और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है।
झीरम घाटी मामले में लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद आया यह फैसला पीड़ित परिवारों और छत्तीसगढ़ की राजनीति एवं सुरक्षा इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।







