CG BREAKING : रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी और आईजी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 26 मार्च 2026 को जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि रतन लाल डांगी का आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन करता है। आदेश में यह भी उल्लेख है कि उनका कृत्य सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ, जिससे पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा।
ये है पूरा मामला?
आईजी रतनलाल डांगी पर एक SI की पत्नी ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़ित महिला ने आईपीएस अधिकारी डांगी के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस प्रशासन ने विभागीय जांच भी शुरु की थी। दूसरी तरफ रतनलाल डांगी ने भी महिला पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए थे। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया में रतनलाल डांगी के नाम से कुछ अश्लील फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी।
सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के दौरान रतन लाल डांगी का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। यह कार्रवाई अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत की गई है।








