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CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में शराब और बीयर हुए महंगे, अब प्लास्टिक बोतलों में मिलेगी सप्लाई

Chhattisgarh RRT News Desk 03 February 2026

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CG BREAKING : रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी। राज्य सरकार द्वारा 30 जनवरी 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, आबकारी ड्यूटी की दरों में बड़ा संशोधन किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से देसी-विदेशी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। नई नीति के तहत अब विदेशी शराब पर टैक्स का निर्धारण उसके बाजार मूल्य (RSP) के स्लैब के आधार पर किया जाएगा, जिसका सीधा अर्थ है कि प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल आएगा।

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नई नीति में राजस्व सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। अब शराब की किसी भी प्रकार की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। देशी शराब की लैंडिंग प्राइस पर 50 प्रतिशत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई गई है, जबकि विदेशी स्पिरिट, वाइन और RTD पर भी इसी अनुपात में ड्यूटी बढ़ाई गई है। हालांकि, सरकार ने सामाजिक सरोकार और सेवा को ध्यान में रखते हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दरें निर्धारित कर उन्हें राहत प्रदान की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर अवैध कारोबार पर लगाम लगाना और राज्य के राजस्व को सुदृढ़ करना है।


इस बार आबकारी नीति में एक बड़ा तकनीकी बदलाव 'पैकिंग' को लेकर किया गया है। अब सरकारी दुकानों पर शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक (PET) बोतलों में उपलब्ध होगी। विभाग का तर्क है कि इस बदलाव से परिवहन के दौरान होने वाली टूट-फूट (ब्रेकेज) में कमी आएगी और परिचालन लागत में बचत होगी। गौरतलब है कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले कैबिनेट ने विभिन्न लाइसेंसियों से सुझाव लिए थे। नई नीति में बार संचालन और अहाता प्रबंधन के लिए भी कड़े मापदंड तय किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में शराब के शौकीनों की जेब पर प्रीमियम सेगमेंट में खासा असर पड़ने की संभावना है।



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