NV News – Raipur। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से स्वच्छता व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने कचरा प्रबंधन (waste management rule) को सख्त बनाते हुए अब हर घर के लिए कूड़ा-कचरा चार अलग-अलग डिब्बों (four bin system) में देना अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम के तहत गीला कचरा (wet waste), सूखा कचरा (dry waste), घरेलू खतरनाक कचरा (hazardous waste) और सैनिटरी कचरा (sanitary waste) अलग-अलग रखना होगा। इससे कचरे के सही निपटान और रीसाइक्लिंग (recycling process) को बढ़ावा मिलेगा।
नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि नियम का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना (penalty action) लगाया जाएगा। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि हर घर इस व्यवस्था को अपनाए।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से शहरों में सफाई व्यवस्था (clean city mission) बेहतर होगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। यह कदम स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।








