RRT News - कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम (कवर्धा) जिले के एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मां और उसकी मासूम बेटी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी लिव-इन पार्टनर को अदालत ने डबल उम्रकैद (दोहरी आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। इस फैसले ने समाज में यह कड़ा संदेश दिया है कि जघन्य अपराधों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है। यह मामला जिले में काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पीड़ित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। किसी विवाद के चलते आरोपी ने न केवल महिला की हत्या की, बल्कि उसकी छोटी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ठोस साक्ष्य जुटाए और डीएनए टेस्ट से लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट तक को अदालत के समक्ष पेश किया। सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।
इस फैसले का स्वागत करते हुए पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर राहत व्यक्त की है। कबीरधाम पुलिस और अभियोजन टीम की मुस्तैदी की भी सराहना की जा रही है, जिनकी वजह से केस को मजबूती से लड़ा जा सका। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि लिव-इन पार्टनर द्वारा किए गए इस क्रूर कृत्य में दोहरी उम्रकैद की सजा से अपराधियों में कानून का खौफ पैदा होगा। न्यायालय ने सजा के साथ-साथ आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है।







