RRT News- नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले करदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। पिछले 25 दिनों से ठप पड़ी ऑनलाइन टैक्स जमा करने की व्यवस्था 27 मई से एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। जीआईएस (GIS) आधारित ऑनलाइन सिस्टम को अपडेट किए जाने के कारण पिछले करीब तीन हफ्तों से न तो पुराना बकाया टैक्स जमा हो पा रहा था और न ही नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का भुगतान हो रहा था। अब निगम प्रशासन द्वारा तकनीकी सुधार पूरे किए जाने के बाद इस पोर्टल को दोबारा लाइव कर दिया गया है।
इस बार टैक्स डिफ़ॉल्टर्स और नियमित करदाताओं को आकर्षित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 का संपत्ति कर (Property Tax) समय पर जमा करने वाले नागरिकों को टैक्स राशि पर 6.25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि इस राहत और रियायत का लाभ उठाने के लिए करदाताओं के पास 30 जून 2026 तक का समय रहेगा। इसके बाद टैक्स जमा करने पर किसी भी तरह की छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
पोर्टल के दोबारा शुरू होने से अब लोगों को नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ही लोग अपने बकाए और वर्तमान वर्ष के टैक्स का सुरक्षित भुगतान कर सकेंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम अपडेट होने के बाद अब टैक्स कैलकुलेशन और रसीद जनरेशन की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज और पारदर्शी हो गई है, जिससे आम जनता को काफी सहूलियत होगी।








