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CG Breaking : शराबियों को तगड़ा झटका, 1 से 15 फरवरी तक शराब दुकान बंद करने का आदेश जारी

Chhattisgarh RRT News Desk 30 January 2026

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CG Breaking : गरियाबंद। राजिम कुंभ (कल्प) मेला 2026 के दौरान धार्मिक गरिमा, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक राजिम कुंभ मेला क्षेत्र को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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यह आदेश जिला रायपुर अंतर्गत नवापारा, जिला धमतरी अंतर्गत मगरलोड तथा जिला गरियाबंद अंतर्गत राजिम क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। शुष्क दिवस के दौरान इन क्षेत्रों में देशी-विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर दुकानें, होटल-बार, रेस्टॉरेंट-बार, क्लब तथा भांग/भांगघोटा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।


आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शुष्क दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब या गैरमालिकाना प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इस अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संग्रहण पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। नियम उल्लंघन की स्थिति में मदिरा जब्ती एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर तथा जिला आबकारी अधिकारी गरियाबंद को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जांच दल गठित कर संभावित ठिकानों और वाहनों की सघन जांच की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।


छत्तीसगढ़ शासन ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और आबकारी अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शुष्क दिवस का पालन कर राजिम कुंभ मेला 2026 को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में सहयोग करें।

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