RRT News - रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार और नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत अब शराब दुकानों और ठेकेदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का उद्देश्य शराब के व्यापार में पारदर्शिता लाना और अवैध बिक्री पर पूरी तरह लगाम लगाना है। अब मामूली लापरवाही भी शराब कारोबारियों की जेब पर भारी पड़ेगी।
संशोधित नियमों के अनुसार, अब अलग-अलग श्रेणियों में उल्लंघन के लिए जुर्माने की राशि 5 लाख रुपये तक तय की गई है। इसमें मिलावटी शराब बेचने, निर्धारित समय के बाद दुकान खुली रखने, ओवररेटिंग (तय कीमत से अधिक पर बिक्री) और अवैध भंडारण जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पहले इन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि काफी कम थी, जिसके कारण नियमों का डर कम हो गया था, लेकिन अब सख्त कानून के जरिए राजस्व की चोरी रोकने और व्यवस्था सुधारने की तैयारी है।
आबकारी विभाग के इस फैसले से शराब माफियाओं और नियमों को ताक पर रखने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दुकानों की नियमित जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो डिजिटल और फिजिकल दोनों स्तरों पर निगरानी रखेंगी। यदि कोई लाइसेंसधारी बार-बार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो भारी जुर्माने के साथ-साथ उसका लाइसेंस भी स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। यह बदलाव प्रदेश की आबकारी नीति को और अधिक कड़ा और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।








