CG NEWS : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्काउट-गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी को लेकर छिड़ा विवाद अब कानूनी गलियारों में गर्मा गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी तरह असंवैधानिक है। विवाद की जड़ बालोद में आयोजित राष्ट्रीय जंबूरी है, जिसे लेकर दो पक्ष आमने-सामने हैं। अग्रवाल ने जंबूरी के रद्द होने का कारण वित्तीय अनियमितताओं का हवाला दिया था, जबकि राज्य आयुक्त ने इसे भ्रामक करार दिया।
बालोद में जंबूरी आयोजन अपने समापन चरण पर है। पहले इस भव्य आयोजन के लिए नया रायपुर को चुना गया था, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक के बाद अचानक इसे बालोद स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे विवाद और गहरा गया।
अब सभी की निगाहें 12 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब शासन को अपनी स्थिति कोर्ट में स्पष्ट करनी होगी।








