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छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी: फरवरी में मिलेगा दो महीने का राशन, 82 लाख परिवारों को होगा सीधा लाभ

Chhattisgarh RRT News Desk 31 January 2026

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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के लगभग 82 लाख राशन कार्ड धारकों को फरवरी 2026 के महीने में ही दो महीने का राशन एक साथ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर खाद्य विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और सभी उचित मूल्य की दुकानों (Ration Shops) को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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फरवरी और मार्च का कोटा एक साथ

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राशन कार्ड धारकों को फरवरी महीने के नियमित कोटे के साथ-साथ मार्च महीने का राशन भी अग्रिम (Advance) के तौर पर दिया जाएगा। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी जो अपनी दैनिक खाद्य आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से सरकारी राशन पर निर्भर हैं। इसमें चावल के साथ-साथ शक्कर, नमक और अन्य मिलने वाली सामग्री भी शामिल होगी।

पारदर्शिता के लिए ई-पॉस मशीनों का उपयोग

राशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि वितरण केवल ई-पॉस (e-POS) मशीनों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद ही किया जाएगा। सभी सरकारी राशन दुकानों को समय पर स्टॉक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि महीने की पहली तारीख से ही वितरण सुचारू रूप से शुरू हो सके। खाद्य निरीक्षकों को भी फील्ड पर रहकर निगरानी करने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

त्योहारी सीजन और सुविधा का ध्यान

माना जा रहा है कि सरकार ने यह निर्णय आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए लिया है। दो महीने का राशन एक साथ मिलने से ग्रामीणों को बार-बार राशन दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनके समय व मजदूरी की भी बचत होगी। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों और बस्तर-सरगुजा जैसे क्षेत्रों के हितग्राहियों के लिए यह कदम बेहद सुविधाजनक साबित होगा।

हितग्राहियों को दी गई सतर्क रहने की सलाह

खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपना पात्रता अनुसार राशन प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या होने पर विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई राशन दुकान संचालक राशन देने में आनाकानी करता है या कम तौलता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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