रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर, नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत कबीर नगर स्थित भगवान नारायण हॉस्पिटल के संचालक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है।
क्या है मामला?
शुक्रवार को नगर निगम जोन 8 के स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान पाया कि हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट (बायोमेडिकल कचरा) सामान्य सूखा और गीले कचरे के साथ काली पॉलीथिन में मिला कर दिया जा रहा था।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के तहत यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि मेडिकल वेस्ट को उचित तरीके से निपटाना अनिवार्य होता है।
कार्रवाई दल और चेतावनी
जोन 8 कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व में, कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री गोपीचंद देवांगन, और स्वच्छता निरीक्षक श्री रितेश झा की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई।
जुर्माना: ₹10,000
नोटिस जारी: तत्काल नोटिस जारी किया गया।
जोन कमिश्नर ने हॉस्पिटल संचालक को भविष्य के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे हॉस्पिटल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के निपटान की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। नोटिस में कहा गया है कि नियमों का पालन न होने पर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।








