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रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम: कमिश्नर को मिले 16 बड़े अधिकार, लेकिन इन दो शक्तियों पर सस्पेंस

Chhattisgarh RRT News Desk 17 January 2026

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार, 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली आधिकारिक तौर पर लागू कर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी अपराधों की बदलती प्रकृति पर लगाम लगाना है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले होने वाले इस बदलाव को रायपुर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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इस नई प्रणाली के लागू होते ही पुलिस को मजिस्ट्रियल शक्तियों समेत कुल 16 विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। अब तक कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन फैसलों (जैसे धारा 144 लागू करना या लाठीचार्ज की अनुमति) के लिए पुलिस को जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) पर निर्भर रहना पड़ता था, वे निर्णय अब पुलिस कमिश्नर स्वयं ले सकेंगे। इससे आपातकालीन स्थितियों में पुलिस की कार्यक्षमता और निर्णय लेने की गति में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

अधिकारों के इस बड़े हस्तांतरण के बावजूद, सरकार ने शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ विभाग अभी भी जिला प्रशासन के पास ही रखे हैं। पुलिस कमिश्नर के पास शस्त्र लाइसेंस (Arms License) जारी करने और आबकारी (Excise) से जुड़े मामलों में सीधे हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण विभाग पहले की तरह ही जिला कलेक्टर के अधीन रहेंगे, जिससे प्रशासनिक समन्वय और नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था बनी रहेगी।

रायपुर शहर को अब अलग-अलग जोन में विभाजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व डीसीपी (DCP) स्तर के अधिकारी करेंगे। इस सिस्टम के आने से न केवल वीआईपी मूवमेंट और धरना-प्रदर्शनों को संभालना आसान होगा, बल्कि संगठित अपराध और साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। रायपुर की जनता को इस बदलाव से अधिक सुरक्षित वातावरण और त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स मिलने की अपेक्षा है।

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