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रायपुर में 'टैक्स स्ट्राइक': 31 मार्च तक बकाया नहीं भरा तो संपत्तियां होंगी सील

Chhattisgarh RRT News Desk 28 March 2026

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Raipur: रायपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष के अंत से पहले टैक्स वसूली को लेकर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपना लिया है। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपना संपत्ति कर (Property Tax) जमा नहीं किया, उनकी दुकानों और मकानों पर ताले लटक सकते हैं। इस 'सीलिंग ड्राइव' की खबर से शहर के बड़े डिफाल्टरों और बकायादारों में हड़कंप मच गया है।

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राजधानी के सभी 10 जोनों में निगम की टीमें एक्टिव हो गई हैं। करोड़ों रुपये के बकाया राजस्व की वसूली के लिए वार्ड-वार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि केवल नोटिस से काम नहीं चलेगा; जो भुगतान में आनाकानी कर रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क (Seize) करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। पिछले 24 घंटों में कई बड़े व्यावसायिक संस्थानों को अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है।

राहत की बात यह है कि नागरिकों की सुविधा के लिए निगम ने शनिवार और रविवार को भी कैश काउंटर खुले रखने का फैसला किया है। इसके अलावा, लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी घर बैठे अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले भुगतान करने पर पेनाल्टी में छूट का लाभ भी मिल सकता है, जिससे काउंटरों पर करदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

नगर निगम आयुक्त ने अपील की है कि अंतिम समय की आपाधापी और 'सीलिंग' की शर्मिंदगी से बचने के लिए नागरिक समय पर अपना कर चुकाएं। निगम का लक्ष्य इस बार रिकॉर्ड वसूली का है ताकि शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके। याद रहे, 31 मार्च के बाद किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी और सीधे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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