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CSERC ने जारी किया नया टैरिफ— बिल भुगतान में देरी होने पर अब नहीं लगेगा भारी जुर्माना, केवल लेट वाले दिनों के हिसाब से ही देना होगा सरचार्ज

Chhattisgarh RRT News Desk 24 June 2026

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आगामी 1 जुलाई 2026 से बिजली बिल के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने राज्य के लिए नया बिजली टैरिफ जारी कर दिया है। इस नए आदेश के तहत प्रदेश में बिजली की दरों में 30 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ना तय है। हालांकि, इस आर्थिक झटके के साथ ही आयोग ने बिजली बिल भुगतान के नियमों में बदलाव कर उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत भी दी है।

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नियामक आयोग द्वारा किए गए ऐतिहासिक सुधार के तहत अब लेट पेमेंट सरचार्ज (विद्युत बिल भुगतान में देरी पर लगने वाला जुर्माना) की पूरी व्यवस्था को बदल दिया गया है। नई नियमावली के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता तय समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस पर एकमुश्त भारी जुर्माना नहीं थपा जाएगा। अब जुर्माने की गणना बेहद पारदर्शी और नए तरीके से की जाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं को केवल उतने ही दिनों का सरचार्ज देना होगा जितने दिन उन्होंने बिल पटाने में देरी की है।

इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य पूरी बिलिंग प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है। पहले तय तारीख से एक भी दिन ऊपर होने पर पूरे महीने या एक तय अवधि का भारी लेट फीस चार्ज जुड़ जाता था, लेकिन 1 जुलाई से लागू होने वाली इस व्यवस्था से आम जनता को बेवजह के जुर्माने से मुक्ति मिलेगी। विद्युत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नए टैरिफ और सरचार्ज के नियमों को सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है, ताकि अगले महीने से उपभोक्ताओं को इसी पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिल जारी किए जा सकें।

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