Breaking

रायपुर में बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, नगर निगम लागू करेगा ई-चालान व्यवस्था

Chhattisgarh RRT News Desk 26 July 2026

post

रायपुर। राजधानी रायपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए नगर पालिक निगम रायपुर ने अनाधिकृत पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और अन्य विज्ञापनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का फैसला किया है। आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही ई-चालान जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा।

Advertisement

नगर निगम ने राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, विज्ञापन एजेंसियों और आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य लें। बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों पर जुर्माने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

दुकानदारों के लिए खास निर्देश

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति केवल दुकान या प्रतिष्ठान का नाम और उसके स्वामी अथवा संचालक का नाम प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि किसी दुकान पर किसी कंपनी, ब्रांड, उत्पाद, सेवा या अन्य प्रचार सामग्री से संबंधित ग्लो-साइन बोर्ड, फ्लेक्स, एलईडी डिस्प्ले या विज्ञापन लगाया जाता है, तो इसके लिए नगर निगम की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानों से सभी अनधिकृत विज्ञापन हटाने या नियमानुसार अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं।

किस उल्लंघन पर कितना जुर्माना

नगर निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार—

दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अनधिकृत विज्ञापन पर ₹50,000 तक जुर्माना।

अनधिकृत होर्डिंग पर न्यूनतम ₹1 लाख जुर्माना और विज्ञापन शुल्क।

बिना अनुमति होर्डिंग का आकार या प्रकार बदलने पर अतिरिक्त शुल्क और कार्रवाई।

बिना अनुमति बल्क विज्ञापन पर ₹10,000 प्रति आयोजन।

बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर ₹2 लाख प्रति आयोजन।

दिशा-सूचक बोर्ड का शुल्क जमा नहीं करने पर ₹5,000 जुर्माना और 7 दिन के भीतर शुल्क जमा करना अनिवार्य।

निर्धारित स्थान के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या फ्लायर्स लगाने पर ₹5,000 जुर्माना।

केवल चिन्हित स्थानों पर ही लगेंगे पोस्टर

नगर निगम ने शहर के सभी 10 जोनों में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए विशेष स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों के अलावा किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, दीवार, बिजली के खंभे, पुल, सरकारी भवन, पेड़ या अन्य सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाना प्रतिबंधित रहेगा।

स्वच्छ और सुंदर शहर के लिए सहयोग की अपील

नगर निगम ने नागरिकों से शहर की स्वच्छता और सौंदर्य बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही विशेष अभियान चलाकर अनधिकृत विज्ञापनों को हटाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ई-चालान के माध्यम से जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

You might also like!