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रायपुर के व्यस्त मार्गों पर दिन में रैली-जुलूस पर प्रतिबंध, दो माह तक लागू रहेगा आदेश*

Chhattisgarh 26 February 2026

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रायपुर, 26 फरवरी 2026। कमिश्नरेट रायपुर द्वारा शहर के अति व्यस्त मार्गों में यातायात सुगमता, कानून-व्यवस्था एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक निर्धारित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना अथवा अन्य प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।


प्रतिबंधित क्षेत्र में जी.ई. रोड शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक एवं एम.जी. रोड में गुरूनानक चौक से शारदा चौक शामिल हैं। 


जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त क्षेत्रों में रैली, शोभायात्रा एवं अन्य प्रकार के जुलूस धारा 163 भारतीय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आगामी दो माह तक प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय शहर में शांति, सुव्यवस्था एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

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