Breaking : रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के पावन पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में 4 मार्च 2026 को 'शुष्क दिवस' (Dry Day) घोषित किया है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य त्यौहार के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है।
क्या-क्या रहेगा बंद?
आदेश के मुताबिक, होली (रंगों वाले दिन) पर प्रदेश की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें, सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार और सभी निजी क्लब, भांग और भांगघोटा की दुकानें भी पूरी तरह बंद रहेंगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
शासन ने स्पष्ट किया है कि 'शुष्क दिवस' के दौरान न तो शराब बेची जा सकेगी और न ही परोसी जा सकेगी। इसके लिए कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं।








