रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।
विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी पात्र बल्क वेस्ट जनरेटर्स का निर्धारित पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करें।
परिपत्र में बताया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इसका उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों से निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने और संबंधित संस्थानों को पंजीयन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने को कहा है। विभाग का मानना है कि इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति मिलेगी।







