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पेंशन विवाद में रायपुर नगर निगम को हाई कोर्ट से झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज

Chhattisgarh RRT News Desk 13 July 2026

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशन पात्रता से जुड़े मामले में रायपुर नगर निगम को बड़ा झटका देते हुए उसकी पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका खारिज कर दी है। नगर निगम ने पूर्व में पारित आदेश में संशोधन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान जिन तथ्यों को नगर निगम की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया, उन्हें बाद में रिव्यू याचिका के माध्यम से उठाकर आदेश में बदलाव नहीं कराया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई प्रत्यक्ष त्रुटि मौजूद नहीं है, जो पुनर्विचार का आधार बन सके।

अदालत के इस फैसले के बाद नगर निगम की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि रिव्यू याचिका का उद्देश्य पहले से उपलब्ध तथ्यों पर पुनः बहस करना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड में मौजूद स्पष्ट त्रुटियों को सुधारना होता है।

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