रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की जोन-5 टीम ने भाठागांव आवासीय कॉलोनी में आवासीय भवन का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग कर संचालित किए जा रहे एक लघु वाटर फिल्टर प्लांट पर कार्रवाई करते हुए उसे सीलबंद कर दिया। यह कार्रवाई आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जनशिकायत मिलने के बाद की गई।
नगर निगम की टीम ने स्थल निरीक्षण के दौरान पाया कि आवासीय भवन में बिना आवश्यक अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही थी। इससे पहले संचालक दिनेश वधानी को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर गतिविधि बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया गया।
इसके बाद नगर निगम ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और प्रचलित नियमों के तहत वाटर फिल्टर प्लांट को सीलबंद कर दिया। निगम ने चेतावनी दी है कि बिना सक्षम अनुमति के सील हटाकर दोबारा व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।






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