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Crime News: दुष्कर्म और हत्या के दोषी को दोहरी उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

Chhattisgarh 11 September 2026

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रायपुर। थनौद चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास कार में 21 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी एस. कुमार साहू (22) को दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों मामलों में दी गई सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।

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कार में युवती की मिली थी लाश

मामले में आरोपी एस. कुमार साहू, कसेरुडीह, थाना पांडुका, जिला गरियाबंद का निवासी बताया गया है। युवती की हत्या थनौद चौक के पास पेट्रोल पंप के नजदीक कार में की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

दुष्कर्म और हत्या दोनों में दोषी

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का दोषी माना गया। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी

कोर्ट के फैसले के अनुसार दुष्कर्म और हत्या के मामलों में सुनाई गई दोनों उम्रकैद की सजाएं एक साथ प्रभावी रहेंगी। मामले में अदालत के निर्णय को गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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