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PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब बिना कारण बताए निकाल सकेंगे बैलेंस का 75%, EPFO ने नियमों में किया बड़ा बदलाव...

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को एक बड़ी राहत देते हुए पीएफ निकासी (PF Withdrawal) के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब पीएफ खाताधारक अपने कुल बैलेंस का 75 प्रतिशत हिस्सा बिना कोई कारण बताए कभी भी निकाल सकेंगे। भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य पीएफ फंड को अधिक सरल, लचीला और जरूरत के समय काम आने वाला बनाना है।

नए नियमों के अनुसार, अब पीएफ निकासी केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी जैसी स्थितियों तक सीमित नहीं रहेगी। खाताधारकों को आर्थिक आपातकाल या किसी भी निजी जरूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी। इस निकासी के लिए सिर्फ एक ही शर्त रखी गई है कि खाते में कुल राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा शेष रहना चाहिए। यह शेष राशि न केवल रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखेगी, बल्कि इस पर वार्षिक ब्याज भी मिलता रहेगा, जिससे भविष्य की बचत बनी रहेगी।
इससे पहले पीएफ निकासी के नियम काफी कड़े थे। खाताधारकों को पूर्ण निकासी की अनुमति केवल रिटायरमेंट या दो महीने की बेरोजगारी के बाद ही मिलती थी। अगर कोई कर्मचारी एक महीने से बेरोजगार होता था, तो वह 75% हिस्सा निकाल सकता था, लेकिन बाकी 25% के लिए उसे एक और महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब बिना किसी वजह (Reason) के 75% राशि निकालने की सुविधा ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और कर्मचारी हितैषी बना दिया है।
श्रम मंत्रालय के इस फैसले से निजी और सरकारी क्षेत्र के लाखों नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुई 'केंद्रीय न्यासी बोर्ड' की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता कम होगी और वे अपनी बचत का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। खाते में बचे 25% बैलेंस पर 8.25% की दर से ब्याज मिलना जारी रहेगा, जो रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित कवच का काम करेगा।







