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सावधान! 1 जनवरी 2026 से 'बेकार' हो जाएगा आपका PAN कार्ड; आज ही निपटा लें आधार लिंकिंग का काम, जानें नए नियम...

नई दिल्ली/रायपुर: अगर आपने अब तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। केंद्र सरकार और आयकर विभाग (Income Tax Department) के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 आधार-पैन लिंक करने की अंतिम समय सीमा है। यदि इस समय सीमा तक लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा।

इन लोगों के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन क्यों है खास?
आयकर विभाग की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, यह डेडलाइन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी (Enrolment ID) का उपयोग करके अपना पैन प्राप्त किया था। हालांकि, अन्य सभी करदाताओं के लिए भी सुचारू वित्तीय लेनदेन के लिए लिंकिंग अनिवार्य है।
पैन 'निष्क्रिय' होने पर क्या होगा? (बड़े नुकसान)
यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
ITR फाइलिंग: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
अटका हुआ रिफंड: आपके लंबित टैक्स रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे।
भारी टैक्स (TDS/TCS): निष्क्रिय पैन होने पर 20% या उससे अधिक की उच्च दर से टीडीएस (TDS) काटा जाएगा।
बैंकिंग सेवाएं: नया बैंक खाता खोलना, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना या ₹50,000 से अधिक का लेनदेन करना असंभव हो जाएगा।
निवेश पर रोक: म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और एफडी (FD) में निवेश करने में बाधा आएगी।
लिंक करने के नियम और जुर्माना
₹1,000 का जुर्माना: जिन लोगों ने पिछली समय सीमाएं मिस की हैं, उन्हें अब ₹1,000 का विलंब शुल्क (Penalty) चुकाना होगा। यह भुगतान 'e-Pay Tax' सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।
इन्हें मिली है छूट: 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI), और असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के निवासियों को फिलहाल इस लिंकिंग से छूट दी गई है।
कैसे करें लिंक? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं।
'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
यदि जुर्माना लागू है, तो ₹1,000 का भुगतान करें।
नाम, मोबाइल नंबर भरकर ओटीपी (OTP) के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें।







